भीलवाड़ा। भीलवाड़ा (महेन्द्र नागौरी) बुधवार को सांसद सुभाष बहेड़िया ने लोकसभा में नियम 377 के तहत कपास की गांठो पर क्यूसीओ-बीआईएस केे नियम को हटाने का विषय सदन के पटल पर रखा। सांसद प्रतिनिधी राजकुमार आंचलिया ने बताया कि सांसद बहेड़िया ने सदन को अवगत कराया कि भारत सरकार ने कपास गुणवत्ता नियन्त्रण आदेश 2023 लागू किया है इसके द्वारा कपास की गांठो को क्यूसीओ-बीआईएस में डाल दिया है।
सांसद बहेड़िया ने सदन को बताया कि कपास एक प्राकृतिक रेशा है और विभिन्न क्षेत्रो में अलग-अलग समय में इसकी कई प्रकार की किस्मे बोई जाती है, हर वर्ष जलवायु और बीज के कारण विशेषताएं बदल जाती है । कपास ईकाईयां केवल किसान की उपज का प्रसंस्करण करती है। जिनिंग ईकाई मानक जिनिंग पद्वतियों को अपना सकती है । कपास की गांठो में निर्दिष्ट बीआइएस मापदंडों को पूरा नही होने पर भी इसकी आर्थिक मूल्यों में कोई कमी नही आती है।
बीआईएस अधिनियम में कहा गया है कि मापदण्ड के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, गिरफ्तारी जैसी बाते शामिल है। सांसद बहेड़िया ने सदन के माध्यम से मंत्री से मांग करी कि कपास की गांठो पर क्यूसीओ-बीआईएस केे नियम को हटाया जावे।