भारत
मोरबी पुल हादसा: गुजरात हाईकोर्ट ने ओरेवा को 4 सप्ताह में 5 करोड़ जमा करने का दिया आदेश
jantaserishta.com
22 Feb 2023 3:33 PM IST

x
अहमदाबाद (आईएएनएस)| गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को ओरेवा समूह को प्रत्येक पीड़ित के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया और कंपनी को चार सप्ताह के भीतर 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया।
30 अक्टूबर की शाम को मोरबी शहर में मच्छू नदी पर झूला पुल गिरने से 35 बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। पुल की मरम्मत और रख-रखाव का ठेका ओरेवा समूह को दिया गया, जिसने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए और बिना मोरबी नगरपालिका की मंजूरी के पुल को विजिटर्स के लिए खोल दिया।
मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की प्रथम खंडपीठ ने प्रत्येक पीड़ित के परिजनों को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए इस तरह की त्रासदियों में मुआवजे के लिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया: ऐसी त्रासदियों में, एक निजी पार्टी को मुआवजे का 55 प्रतिशत अपनी जेब से देना होगा, और शेष 45 प्रतिशत राज्य निधि द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
आगे कहा गया, यह केवल पीड़ितों को राहत देने का एक प्रयास है, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है।
कोई उनकी भरपाई नहीं कर सकता, ये तो बस एक कोशिश है।'
प्रत्येक पीड़ित के परिजन को 5 लाख रुपये और घायलों को 1 लाख रुपये देने के ओरेवा समूह के प्रस्ताव को अदालत ने खारिज कर दिया।
Tagsगुजरात हाईकोर्टमोरबी पुल हादसामोरबी पुलओरेवा5 करोड़Gujarat High CourtMorbi bridge accidentMorbi bridgeOreva5 crores
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





