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BHOPAL भोपाल। जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की। भोपाल जोनल ऑफिस ने महाराष्ट्र में स्थित 1.15 करोड़ रुपए मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो, बैंक सुरक्षा और धोखाधड़ी सेल (बीएसएंडएफसी), नई दिल्ली और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मुंबई ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर और आरोप पत्रों के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडडीपीएल) द्वारा पीएनबी और अन्य बैंकों से धोखाधड़ी से प्राप्त धन (अपराध की आय) का कुछ हिस्सा जूम हिंदुस्तान पीटर ओट्स जेवी जैसे संयुक्त उद्यमों के माध्यम से छिपाया गया और अंततः हिंदुस्तान मोटार लाइनिंग एलएलपी और उसके संबंधित व्यक्तियों को भेजा गया, जिसका उपयोग बाद में अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। इस मामले में ईडी ने पहले ही 131.34 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने के पांच अस्थायी आदेश जारी किए हैं। साथ ही, इस केस में एक अभियोजन शिकायत और 2 अतिरिक्त अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं।
वहीं, मध्य प्रदेश में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस (बीईओ) से 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर सब जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.5 करोड़ रुपए की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया। कमल राठौर और अन्य आरोपियों द्वारा बीईओ, कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश से फर्जी बिलों के माध्यम से सरकारी फंड की हेरफेर और दुरुपयोग के मामले में यह एक्शन लिया गया है।
कट्ठीवाड़ा की पुलिस ने बीईओ ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि 2018-2023 के बीच इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) पर बनाए और स्वीकृत फर्जी बिलों के माध्यम से सरकारी फंड की बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई।
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