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मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 18 जून को आएगा फैसला
jantaserishta.com
14 Jun 2022 8:09 AM GMT

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न्यूज़ क्रेडिट: न्यूज़ 18
नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को आज यानी मंगलवार को भी राहत नहीं मिली. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 18 जून को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. इस तरह से सत्येंद्र जैन का जमानत के लिए इंतजार बढ़ गया है. बता दें कि इससे पहले सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
सत्येंद्र जैन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था, जिसकी समयसीमा 13 जून थी. 13 जून की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
बता दें कि बीते दिनों ईडी ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के दौरान एजेंसी को 2.82 करोड़ रुपये की नकद राशि और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के मिले हैं. ईडी ने कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई, उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से धन शोधन में मंत्री सत्येंद्र जैन की सहायता की. ईडी ने बीते सोमवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में एक ज्वैलर समेत सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था.
आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री के खिलाफ धन शोधन का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के बाद आया है. सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपये था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था. आयकर विभाग ने भी इन लेन-देन की जांच की थी और कथित रूप से जैन से जुड़ी 'बेनामी संपत्ति' को कुर्क करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद इसमें ईडी की एंट्री हुई थी.

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