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कश्मीरी महिला से छेड़छाड़: पुलिस ने दिखाई फुर्ती, सिर्फ 36 घंटे के भीतर ही आ गया कोर्ट का फैसला

jantaserishta.com
15 Dec 2021 4:00 AM GMT
कश्मीरी महिला से छेड़छाड़: पुलिस ने दिखाई फुर्ती, सिर्फ 36 घंटे के भीतर ही आ गया कोर्ट का फैसला
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पुलिस की भूमिका अहम, फैसला ऐतिहासिक।

पुणे: पुणे के पिंपरी-चिंचवड इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें 36 घंटे के भीतर ही अदालत ने अपराधी को सजा सुनाकर पीड़ित को इंसाफ दिलाया है. यहां एक कश्मीरी महिला से छेड़छ़ाड़ हो गई थी.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 दिसंबर 2021 को दोपहर शिकायत करने वाली महिला अपने घर में थी. उसे अकेला पाकर एक शख्स ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी. पीड़ित महिला ने पास के ही चिंचवड़ पुलिस थाने में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. चिंचवड़ पुलिस ने मोरया हाउसिंग सोसायटी बेताल नगर इलाके में रहने वाले 22 वर्षीय सुरेश कुमार मोहनलाल के विरुद्ध केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया.
शिकायत करने वाली महिला ने उस शख्स की शिनाख्त की. तुरंत ही पुलिस ने इस अपराधी के खिलाफ चार्ज शीट बनाकर उसे पिम्परी चिंचवड़ की अदालत में पेश किया गया, जहां सरकारी वकील साधना बोरकर ने पीड़िता के पक्ष में दलीलें अदालत के सामने रखीं.
दूसरी तरफ चिंचवड़ पुलिस ने भी इस मामले को लेकर सारे सबूत और गवाह अदालत के सामने पेश किए. सारी हकीकत समझने के बाद अदालत ने आरोपी को भी उसका पक्ष रखने का मौका दिया. डिफेंस लॉयर ने उसके मुवक्किल का पक्ष रखा. इसके बाद अदालत ने फैसला सुना दिया.
अदालत का यह फैसला ऐतिहासिक साबित हुआ, जिसमें कश्मीर से चिंचवड इलाके में रहने आई पीड़ित महिला से छेड़खानी हुई थी. इसके बाद दर्ज कराई गई शिकायत को लेकर अदालत ने मुख्य अपराधी कुमार मोहन लाल को 6 महीने जेल की सजा सुनाई. सिर्फ 36 घंटे के भीतर ही पीड़िता की शिकायत पर दर्ज कराए गए मामले में फैसला आ गया. इसमें चिंचवड़ पुलिस की भूमिका अहम साबित हुई है.
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