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छेड़छाड़ का मामला, कोर्ट का आया ये फैसला

jantaserishta.com
3 Nov 2022 6:19 AM GMT
छेड़छाड़ का मामला, कोर्ट का आया ये फैसला
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

92 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा सुनाई है.
नई दिल्ली: ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में 92 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा सुनाई है. बुजुर्ग को तीन साल पहले बच्ची के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है.
अतिरिक्त केंद्रपाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश त्रिदिक्रम केशरी छिंहारा ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया. अदालत ने दोषी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और अगर वह इस राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने और जेल की सजा काटनी होगी. दोषी ने 26 जनवरी, 2019 को लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जब वह मार्शघई क्षेत्र के एक गांव में अपने घर में अकेली थी.
साथ ही उसने बच्ची को धमकी भी दी थी कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. हालांकि, लड़की ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और उसकी मां ने बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनोज कुमार साहू ने कहा कि एफआईआर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
गौरतलब है कि नाबालिग बच्चों के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले हर दिन बढ़ ही रहे हैं. दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के देवरिया में गुरु-शिष्य के रिश्ते को दागदार करने वाला केस सामने आया था.
यहां के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से टीचर ने गंदी हरकत कर दी. बात दबाने के लिए आरोपी ने छात्रा को दस रुपए और मिठाई देकर चुप रहने को कहा. बाद में छात्रा ने टीचर की इस हरकत की जानकारी परिवार को दी. इसपर परिजनों में स्कूल में हंगामा किया. जांच में आरोप सही पाए जाने पर टीचर को सस्पेंड कर दिया गया. साथ ही उस पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.
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