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मोहम्मद जुबैर मामला, जर्मनी ने भारत पर किया हमला, कही यह बात

jantaserishta.com
7 July 2022 6:17 AM GMT
मोहम्मद जुबैर मामला, जर्मनी ने भारत पर किया हमला, कही यह बात
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है. जर्मनी ने पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं.

जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने यहां तरजीह दें.
जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिश्चियन वैगनर ने कहा, हम अक्सर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर देते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं. यह बहुत जरूरी है और यह भारत पर भी लागू होता है. किसी भी समाज के लिए यह जरूरी है कि वहां बिना किसी रोक-टोक और दबाव के पत्रकारिता हो लेकिन ऐसा नहीं हो पाना, चिंता का कारण है.
उन्होंने कहा, पत्रकारों का उनकी पत्रकारिता के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और ना ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए. हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ हैं. नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए है.
जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम इस मामले पर यूरोपीय यूनियन (ईयू) के हमारे साझेदारों के भी संपर्क में हैं. ईयू ने मामले पर भारत से बात की है. इस दौरान अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता चर्चा का विषय रहे. भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है इसलिए भारत से उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो दें.
यह पूछने पर कि इस मामले में भारत सरकार की आलोचना करने को लेकर जर्मनी हिचकता नजर क्यों आ रहा है? इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया कि मैं यह नहीं कहूंगा कि आलोचना नहीं की गई है. हमने अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के सिद्धांतों पर बात की है.
बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. दरअसल उनके 2018 के एक ट्वीट का हवाला देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है.
अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.


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