मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी की टिप्पणी पर सूरत कोर्ट आज देगा आदेश
सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में बृहस्पतिवार को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश होंगे, जहां फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। यह मामला ‘मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। पार्टी नेताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (जीपीसीसी) अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहले ही राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सूरत में मौजूद हैं।
उल्लेखनीय है कि राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?'' राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।
राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थाी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा, ‘‘राहुल गांधी (बृहस्पतिवार को) अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे। उन्होंने (राहुल ने) स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करेंगे। हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन प्रकट करेंगे। कांग्रेस ऐसे मामलों से नहीं झुकेगी।''
ठाकोर ने बताया कि गांधी सुबह नौ बजे सूरत की अदालत में पेश होंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि पार्टी ‘‘भाजपा की तानाशाही'' के आगे नहीं झुकेगी और उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहने की अपील की। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जनवरी में संपन्न ‘भारत जोड़ो यात्रा' के बाद उनका यह पहला गुजरात दौरा है।