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कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं MNS प्रमुख राज ठाकरे? एक और गैर जमानती वारंट जारी
jantaserishta.com
6 May 2022 10:45 AM GMT
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बीड: महाराष्ट्र के बीड जिले (Maharashtra Beed) की परली अदालत (Parli Court) ने 2008 के एक मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे (MNS President Raj Thackeray) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non bailable warrant) जारी किया है. साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में परिवहन निगम की बसों पर पथराव कर दिया था. इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था. अब इसी मामले को लेकर कोर्ट ने मनसे अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
जानकारी के अनुसार, परिवहन निगम बसों पर पथराव के मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होने के बाद राज ठाकरे को अकसर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता था. हालांकि राज ठाकरे किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं हुए. जमानत के बावजूद लगातार तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया.
इससे पहले, अदालत ने 10 फरवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके बाद 13 अप्रैल तक अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन राज ठाकरे 13 अप्रैल तक अदालत के सामने पेश नहीं हुए. अब इस मामले में परली अदालत ने राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
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