विधायक की मुश्किलें बढ़ी, जिला कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले राहत देने से किया इनकार
मुंबई। ठाणे की जिला सत्र अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक को गिरफ्तारी से पहले राहत देने से इनकार कर दिया है. महिला की शिकायत के मुताबिक विधायक पूर्व में उसके साथ लीव-इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं. महिला गुजरात की रहने वाली है और एक कंपनी की मालिक है. उसका एक 15 साल का बेटा भी है. महिला की शिकायत के मुताबिक दोनों की मुलाकात 1993 में वाशी के एक क्लब में हुई थी. नाइक यहां अक्सर आते रहते थे. महिला यहां रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी. महिला ने बताया कि दोनों ने 2004 में एक बच्चा पैदा करने का फैसला किया.
महिला के मुताबिक नाइक ने 5 साल बाद बच्चे को अपना नाम देने और उन्हें अपने साथ रखने का वादा किया था. इसके बाद 2007 में महिला ने अमेरिका के न्यू जर्सी में एक बच्चे को जन्म दिया. महिला और बच्चे को बाद में रहने के लिए नवी मुंबई में एक घर दिया गया. महिला का दावा है कि नाइक ने वादा किया था कि वह सप्ताह में 3 बार उससे मिलने जरूर आएगा और उसकी शारीरिक इच्छा की पूर्ति भी करेगा.
महिला ने कोर्ट को बताया कि नाइक एक विधायक और मंत्री राजनीतिक में मजबूत व्यक्ति थे. इसलिए वह 'शारीरिक उत्पीड़न' की शिकायत नहीं कर सकी. महिला ने बताया कि आखिर 2022 में महिला ने न्याय पाने के लिए अंततः शिकायत करने का फैसला किया और नेरुल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद महिला ने बेलापुर पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की. नाइक के खिलाफ महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि दोनों के बीच संबंध उसकी मर्जी के बिना बने थे. नाइक की तरफ से पेश हुए वकील नितिन प्रधान ने अदालत से कहा कि नाइक को नवी मुंबई का वास्तुकार माना जाता है. वकील ने दलीली में कहा कि नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में नाइक का राजनीतिक दबदबा है. उन्हें राजनीतिक हानि पहुंचाने के लिए उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उनके खिलाफ साजिश की है. नाइक के वकील ने कहा कि महिला को एक राजनीतिक गुड़िया की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.
नाइक के वकील प्रधान ने दावा किया कि इतिहास में पहली बार ठाणे जिले में एक ही पुलिस कमिश्नरेट के नियंत्रण वाले 2 पुलिस थानों में महिला के कहने पर एक ही व्यक्ति के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज की गई हैं. प्रधान ने तर्क दिया कि अगर महिला दावा करती है कि भाजपा विधायक ही उसके बेटे के जैविक पिता हैं तो नाइक डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं. नाइक के वकील ने केस को आपराधिक मामले की तरह न देखकर सिविल मामले की तरह सुनवाई करने की मांग की.