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minor rape : नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और शादी कराने वालों पर कोर्ट सख्त, दो को उम्रकैद

23 Dec 2023 11:58 PM GMT
minor rape  : नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और शादी कराने वालों पर कोर्ट सख्त, दो को उम्रकैद
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मध्यप्रदेश। नीमच पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और उसे शादी के लिए बेचने के मामले में दो को दोषी करार दिया है और चार को आजीवन कारावास और 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) जिला नीमच, सुशांत हुद्दार ने …

मध्यप्रदेश। नीमच पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और उसे शादी के लिए बेचने के मामले में दो को दोषी करार दिया है और चार को आजीवन कारावास और 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) जिला नीमच, सुशांत हुद्दार ने 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसे शादी के लिए बेचने और उसके साथ बलात्कार करने वाले छह लोगों को दोषी ठहराया और दंडित किया है।

घटना की जानकारी देते हुए नीमच विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने बताया कि पीड़िता की मां ने बघाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 07.05.2021 को दोपहर 01 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी पड़ोसी की स्कूटी से सामान लेने गई थी. गैस की टंकी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. उन्होंने पीड़िता की काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला. इसलिए उन्होंने पुलिस में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस बघाना द्वारा विवेचना के दौरान दिनांक 12.06.2021 को आरोपी दशरथ के कब्जे से सूरत (गुजरात) से हथियार जप्त किया गया।

एक लाख रुपये में बिका
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी रजिया पठान और आरोपी राजेंद्र उर्फ राजा बाना दोनों पीड़िता को बहला-फुसलाकर गांव भागल में अपने रिश्तेदार तेज सिंह सोलंकी के घर ले गए. वहां तेज सिंह की पत्नी संतोष कुँवर और तेज सिंह की बहन कैलाश कुँवर ने मिलकर आरोपी दशरथ को बुलाया और उसे एक रुपये में बेच दिया। उसे शिवपुर ले जाकर आरोपी दशरथ सिंह से शादी करा दी गयी और उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

नोट – खबरो के अपडेट के लिए जनता से रिश्ते पर बने रहें।

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