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कोप्पल: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय (POCSO) ने एक व्यक्ति को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया है.यह घटना 2021 में घटित हुई, जब तल्लूरा टांडा के विजयकुमार पूजार ने शादी के वादे की आड़ में एक नाबालिग लड़की से मुलाकात की।इसके बाद, 12 अप्रैल, 2021 को वह उसे कोप्पल के इराकलगाडा से उडुपी जिले के कुक्केहल्ली ले गया। वहां एक फार्महाउस में उसने उसे बंधक बनाकर रखा और उसका यौन उत्पीड़न किया।मामला कोप्पल महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पीएसआई यल्लप्पा और पीआई मौनेश्वर मालीपतिल ने मामले की जांच की। इसके बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।उचित कानूनी कार्यवाही के बाद, अदालत ने विजयकुमार को 20 साल की कैद की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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Harrison
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