खाना खाकर बाहर निकली नाबालिग युवती, गांव के ही शख्स ने जबरदस्ती कमरे में ले जाकर किया रेप, अब मिली ये सजा

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सुपौल: बिहार के सुपौल में गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पाठक आलोक कौशिक की कोर्ट ने मुख्य रूप से दोषी सुभाष सरदार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. वहीं, उसके छोटे भाई और मां को 3 साल 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई है. मामला जिले के महिला थाना कांड संख्या 104/18 और पॉक्सो 37/18 से संबंधित है.
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