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नई दिल्ली | मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल, मंत्री और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
ईडी को मिली पूछताछ की मंजूरी
मद्रास हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। इसको चुनौती देते हुए मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी ने शीर्ष अदालत की रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए ईडी को उनकी हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी है।
15 दिन से अधिक पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इस मुद्दे को भी बड़ी पीठ के पास भेज दिया कि रिमांड के पहले 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है।
बालाजी की पत्नी ने हाई कोर्ट के फैसले का किया विरोध
बालाजी को 14 जून को अपनी गिरफ्तारी के बाद भी तमिलनाडु सरकार में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने हुए हैं और उनकी पत्नी ने राज्य के परिवहन विभाग में कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया।
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Harrison
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