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बिना रॉयल्टी के परिवहन के मामले में माइनिंग विभाग की कार्रवाई

Nilmani Pal
26 Feb 2024 7:52 AM GMT
बिना रॉयल्टी के परिवहन के मामले में माइनिंग विभाग की कार्रवाई
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रायसेन। बगैर रॉयल्टी के परिवहन के मामले में माइनिंग विभाग ने अब खनिज माफिया के खिलाफ शिकंजा करना शुरू कर दिया है। जिले में गिट्टी रेट और मुरम का अवैध परिवहन चल रहा है खनिज विभाग की टीम ने अवकाश के दिन अलग-अलग स्थान पर छापामार कार्रवाई की। जिसमें दो गिट्टी से भरे डंपर और रेत के अवैध परिवहन में लगे चार ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है ।यह वाहन चालक बगैर किसी रॉयल्टी के ढुलाई कर रहे थे। रविवार या किसी अवकाश के दिन खनिज का अवैध परिवहन और बढ़ जाता हैं। किसी को ध्यान में रखते हुए खनिज विभाग की टीम अलसुबह 4 बजे से छापामार कार्रवाई के लिए पहुंच गई ।इस टीम ने जिला खनिज अधिकारी आरके कैथल, सहायक खनिज अधिकारी सुमित गुप्ता और माइनिंग इंस्पेक्टर अर्चना ताम्रकार और दो होमगार्ड के नगर सैनिक शामिल थे ।जिले के अलग-अलग स्थान पर पहुंचकर वाहनों की जांच की तो पोल खुल गई। गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन करते हुए दो डंपर एक डंपर मुरम का और रेत का अवैध परिवहन कर कर ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर नजदीकी थानों के हवाले किए गए हैं ।

जिले में खनिज का अवैध परिवहन हो या दूसरे अवकाश का दिन अधिक किए जाते हैं ।छुट्टी के दिन संबंधित विभागों के अधिकारी अवकाश के चलते बाहर रहते हैं ।इसके चलते अवैध काम करने वाले खनिज माफिया के पकड़े जाने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए भी अवकाश के दिन खासकर अवैध खनिज परिवहन अधिक करते हैं ।इसी को ध्यान में रखते हुए खनिज विभाग की टीम ने जांच करवाई के लिए रविवार के अवकाश के दिन चुना।

खनिज के नियमों के मुताबिक गिट्टी के परिवहन के लिए ₹15 प्रति क्यूबिक मीटर की रॉयल्टी लगती है ।इस तरह से एक डंपर पर यानि कि 120 क्यूबिक मीटर के परिवहन के लिए 1800 की रॉयलटी की चुकानी होती है। लेकिन इस राशि को बचाने के लिए बिना रॉयल्टी के ही अवैध गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था ।अब जब्त किए गए दो गिट्टी और एक मुरम यानि की तीनों डंपर में से प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपए से अधिक की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह से नियमों के मुताबिक रेत का अवैध परिवहन का चारों ट्रैक्टर ट्रालियों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

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