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नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक ट्रायल कोर्ट को बताया कि उसने आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ कथित रूप से अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने के आरोपों पर अपनी दलीलें पूरी कर ली है। पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि पूरी घटना आरोपी के दोष को लेकर एक अहम निष्कर्ष पर पहुंचती है। पूनावाला के कानूनी सहायता वकील एडवोकेट जावेद हुसैन ने दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा। दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 25 मार्च मुकर्रर की है।
7 मार्च को एएसजे ने कहा था कि अभियोजन पक्ष द्वारा एक शॉर्ट सिनोप्सिस दायर किया गया है। प्रसाद ने कहा था कि आरोपी ताज होटल का प्रशिक्षित रसोइया है और मांस को सुरक्षित रखने के बारे में जानता है।
पुलिस ने कहा था कि पूनावाला ने श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद सूखी बर्फ, अगरबत्ती आदि भी मंगवाई थी। पुलिस ने आगे कहा कि अपराध करने के बाद आफताब नए रिश्ते में बंध गया। जावेद हुसैन ने तर्कों को संबोधित करने के लिए समय मांगा था।
21 फरवरी को शहर की एक अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को सत्र अदालत के पास भेज दिया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने कहा था, दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है।
अदालत ने 7 फरवरी को पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया था, जो 6,000 पन्नों से अधिक का था। पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने और उन्हें छतरपुर वन क्षेत्र में तीन महीने की अवधि में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
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