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FCRA बिल पर MEA की दोटूक: विदेशी फंडिंग नियम भारत का आंतरिक मामला
Tara Tandi
7 Aug 2026 5:54 PM IST

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नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम संशोधन (FCRA) बिल पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कुछ हिस्सों (जिसमें एक अमेरिकी सांसद भी शामिल हैं) की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। भारत ने ज़ोर देकर कहा कि भारत से जुड़े विधायी मामले देश के आंतरिक मामले हैं और इन पर संसद ही फ़ैसला लेती है।
शुक्रवार को नई दिल्ली में हर दो हफ़्ते में होने वाली मीडिया ब्रीफ़िंग में विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका (US) समेत कई देश विदेशी फंड के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।
मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, "हमने टिप्पणियां देखी हैं; भारत से जुड़े विधायी मामले हमारे आंतरिक मामले हैं जिन पर हमारे देश की संसद फ़ैसला लेती है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका समेत कई देश विदेशी फंड के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।"
अमेरिकी सांसद राइली मूर ने हाल ही में विदेशी चंदे से जुड़े कानूनों में भारत द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणी की थी।
संभावना है कि केंद्र सरकार संसद के चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में FCRA बिल पेश करेगी।
ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क के तेज़ी से विस्तार के साथ, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन और ट्रांसनेशनल फंडिंग मैकेनिज़्म ने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, विदेशी प्रभाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा से जुड़ी नई गवर्नेंस चुनौतियां पैदा की हैं। 22 जुलाई को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नतीजतन, कई लोकतंत्रों में विदेशी फाइनेंशियल फ़्लो का रेगुलेशन आधुनिक गवर्नेंस की एक स्वीकृत विशेषता बन गया है।
भारत सरकार ने कहा है, "इसलिए, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) को इस व्यापक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। वैध चैरिटेबल गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बजाय, यह अधिनियम एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान भारतीय कानून के अनुसार प्राप्त, उपयोग और हिसाब-किताब किया जाए।"
FCRA वह कानून है जो यह तय करता है कि भारतीय व्यक्ति, संगठन, NGO, ट्रस्ट और कंपनियां भारत के बाहर के स्रोत से भेजे गए पैसे, सिक्योरिटीज़ या सामान को कैसे प्राप्त और उपयोग कर सकते हैं। इसे गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
आसान शब्दों में कहें तो, FCRA तीन काम करता है: यह तय करता है कि कौन विदेशी योगदान स्वीकार कर सकता है और किन शर्तों पर। यह बताता है कि उस पैसे को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, उसका हिसाब-किताब कैसे रखा जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट कैसे दी जानी चाहिए। और तीसरा, यह विदेशी फंड से चलने वाली कुछ खास गतिविधियों पर रोक लगाता है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। सरकार के अनुसार, कनाडा के 'फ़ॉरेन इन्फ़्लुएंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट' (2024) की प्रस्तावना में कहा गया है कि "कनाडा और उसके सहयोगियों के बीच इस बात पर आम सहमति बन रही है कि विदेशी प्रभाव रजिस्टर, देश के मामलों में विदेशी दखल को कम करने के लिए एक ज़रूरी साधन हैं।" भारत 1976 से ही ऐसा ही सिस्टम अपनाए हुए है।
इसी तरह, इस मॉडल को सबसे पहले लाने वाले अमेरिका ने 2025 में अपनी फ़ेडरल एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपने 87 साल पुराने FARA (फ़ॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट) को और ज़्यादा सख्ती से लागू करें, न कि कम सख्ती से।
यूरोपीय संघ का प्रस्ताव 'यूरोबैरोमीटर' सर्वे के बाद आया, जिसमें 81 प्रतिशत यूरोपियनों ने गुप्त विदेशी दखल को एक गंभीर समस्या माना।
यूनाइटेड किंगडम की 'फ़ॉरेन इन्फ़्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम' और 'नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023' 1 जुलाई 2025 से लागू हुए।
सरकार का कहना है कि भारत का FCRA भी इसी तरह के वैश्विक कानूनों के दायरे में आता है। इनमें से कई विदेशी प्रभाव वाले कानून हाल के वर्षों में बनाए गए या उन्हें और मज़बूत किया गया। पारदर्शिता बढ़ाने की यह दिशा एक व्यापक लोकतांत्रिक सहमति को दिखाती है।
सरकार ने कहा है, "लोकतांत्रिक देशों में पारदर्शिता की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ रही है, खासकर उन मामलों में जहाँ विदेशी पैसा, निर्देश या संस्थागत संबंध घरेलू सार्वजनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं; साथ ही, जानकारी छिपाने या नियमों का पालन न करने पर सज़ा का प्रावधान भी है।"
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