भारत

मौलाना को पॉक्सो Court ने सुनाई 10 साल की सजा

Nilmani Pal
22 Jun 2024 12:54 AM GMT
मौलाना को पॉक्सो Court ने सुनाई 10 साल की सजा
x
पढ़े पूरी खबर

यूपी UP News। कानपुर Kanpur में गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करके फार्म भरने के बहाने मदरसे Madrasas में कक्षा सात की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले मौलाना Maulana को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने सजा सुनाई है। दो शिक्षिकाओं को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मौलाना को 10 साल की सजा और 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने में से 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।

विशेष लोक अभियोजक चन्द्रकान्त शर्मा ने बताया कि कानपुर देहात के अकबरपुर निवासी मोहम्मद जावेद गुलशने फातिमा मदरसा में बतौर मौलाना तैनात थे। नौ जून 2019 को वह आलिमा का कोर्स कर रही छात्रा को घर से फार्म भरने के बहाने मदरसे ले गए थे। जहां छात्रों के साथ मौलाना ने दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। नौबस्ता थाने में मौलाना मोहम्मद जावेद, शिक्षिका जरौली फेस दो निवासी आबदा इस्लाम और शीबा उर्फ शिफा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट भेजी थी। कोर्ट के समक्ष पीड़िता समेत आठ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने सबूतों और गवाह के आधार पर मौलाना को सजा सुनाई। सबूतों के अभाव में दोनों शिक्षिकाओं को बरी कर दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक चन्द्रकान्त शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से जब पीड़िता को दोबारा साक्ष्य के लिए तलब किया गया तो वह अपनी जिरह में घटना के कथानक से मुकर गई। फिर भी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में अभियुक्त की लुंगी और पीड़ित के कपड़ों में मानव वीर्य और रक्त दोनों पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई। उसके आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।

Next Story