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27 अप्रैल 2011 में हुए बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में नामजद आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और मन्नान मल्लिक समेत 26 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को धनबाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है
धनबादः 27 अप्रैल 2011 में हुए बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में नामजद आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और मन्नान मल्लिक समेत 26 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को धनबाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस बल को टारगेट कर उस पर हमला करने, विकास सिंह की हत्या करने, हत्या का षड्यंत्र, आर्म्स एक्ट सरकारी काम में बाधा, लोक परिसंपत्ति का नुकसान समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप गठित किया गया है. सभी आरोपों को आरोपियों ने अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों स्वीकार करने से इनकार किया है. आरोपियों ने अदालत से सुनवाई की मांग की है. अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश अदालत ने दिया है.
मटकुरिया गोलीकांड आरोप तय कर दिए गए हैं. धनबाद कोर्ट ने मटकुरिया गोलीकांड में दो पूर्व मंत्री समेत 26 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया है. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता दिलीप सिंह, अरुण कुमार सिंह, अंजनी कुमार झा ने पैरवी की. इस मामले में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और पूर्व मंत्री ओपी लाल को भी आरोपी बनाया गया था, जिनकी अब मौत हो चुकी है. जिसके कारण दोनों के खिलाफ मुकदमे को खत्म कर दिया गया है.
यहां बता दें कि 27 अप्रैल 2011 को बैंक मोड़ स्थित मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के दौरान पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गयी थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था. इस गोलीकांड में 4 लोगों की मौत हुई थी और एसपी भी जख्मी हुए थे.
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