भारत
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी कांप्लेक्स मामले में मस्जिद समिति ने पेश किया प्रतिवाद
Shiddhant Shriwas
22 Aug 2022 2:50 PM GMT
x
मस्जिद समिति ने पेश किया प्रतिवाद
एक सरकारी वकील के मुताबिक अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सोमवार को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी कॉम्प्लेक्स मामले में अपना प्रत्युत्तर जिला अदालत में पेश किया और मंगलवार तक बहस जारी रहेगी.
जिला सरकार के वकील राणा संजीव सिंह ने कहा कि अधिवक्ता शमीम अहमद ने हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत में प्रत्युत्तर पेश किया। अहमद ने इस दावे के समर्थन में सबूत पेश किए कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है, सिंह ने कहा, मस्जिद समिति मंगलवार को भी बहस जारी रखेगी।
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव की मृत्यु के बाद उनकी जगह दो वकीलों को नियुक्त किया गया। उनमें से एक योगेंद्र प्रसाद सिंह सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि योगेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने परिवार की सलाह के बाद "बाबा विश्वनाथ के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ने" का फैसला किया है।
उनके परिवार ने कहा था कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी कांप्लेक्स मामले में मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अभय नाथ यादव की 31 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. वह 62 वर्ष के थे।
उनकी मृत्यु के बाद, मस्जिद समिति ने शमीम अहमद और योगेंद्र प्रसाद सिंह को अपना वकील नियुक्त किया।
Next Story