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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवसायी आरसी भार्गव की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। भार्गव मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और याचिका पर जवाब मांगा।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) यासिर रऊफ अंसारी ने राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार किया और निर्देश पर प्रस्तुत किया कि क्लोजर रिपोर्ट पहले ही विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 24 जनवरी को आदेश दिया, "स्टेटस रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाए।" मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा, अधिवक्ता प्रभाव रल्ली और अपर्णा शर्मा भार्गव की ओर से पेश हुए। भार्गव ने अधिवक्ता प्रभाव रल्ली के माध्यम से 03.11.2023 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 466/468/471/34 के तहत पुलिस स्टेशन कोटला मुबारकपुर, दिल्ली में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। उक्त एफआईआर शिकायतकर्ता प्रवीण चंद्र शेट्टी द्वारा दायर एक आवेदन पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 31.10.2023 के आदेश के अनुसरण में दर्ज की गई थी।
मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर अपनी शिकायत/आवेदन में शिकायतकर्ता का मामला यह है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष शिकायतकर्ता और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच उपभोक्ता विवाद मुकदमे में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की ओर से दायर याचिका के साथ संलग्न राज्य आयोग के 11.01.2008 के आदेश की प्रति में कुछ विसंगतियां थीं और इस हद तक, उक्त आदेश को उक्त कंपनी द्वारा जाली और मनगढ़ंत बताया गया था।
दरअसल, उक्त आदेश में विसंगतियां न केवल अनजाने और अहानिकर प्रकृति की थीं, बल्कि 11.01.2008 के वास्तविक आदेश की प्रमाणित प्रति भी उक्त कंपनी द्वारा एनसीडीआरसी के समक्ष 23.04.2013 को दायर की गई थी, जो एनसीडीआरसी द्वारा 18.09.2013 को अपना अंतिम फैसला पारित करने से बहुत पहले की बात है, याचिका में कहा गया है।
इस प्रकार, इसे दाखिल करने से कंपनी की ओर से अदालत को गुमराह करने या आदेश की वास्तविक सामग्री को छिपाकर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की दुर्भावना या गलत इरादे की संभावना को खारिज कर दिया गया है, यह आगे कहा गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 156(3), सीआरपीसी के तहत शिकायत की सामग्री और परिणामी एफआईआर याचिकाकर्ता या उक्त कंपनी के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने में विफल रही है और यह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की ओर से "अनजाने में हुई गलती" को आपराधिक छद्म रूप देने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि आदेश और परिणामी एफआईआर भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195(1)(बी)(ii) में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित/पंजीकृत किया गया है, जिसके अनुसार इस तरह के आरोप पर शिकायत केवल संबंधित अदालत या उक्त अदालत की ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यह समझने में विफल रहे कि आपराधिक कानून में प्रतिनिधि दायित्व की कोई अवधारणा नहीं है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता (उक्त कंपनी के अध्यक्ष) के खिलाफ केवल उनके पदनाम के आधार पर कोई मामला नहीं बनाया गया, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत की सामग्री के अनुसार उनके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य या चूक नहीं की गई थी।
एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्ष से असहमत होने के साथ-साथ एटीआर की सामग्री से विशेष रूप से निपटने और एटीआर में निष्कर्षों को खारिज करने के अपने फैसले के समर्थन में विशिष्ट कारण प्रदान करने में भी विफल रहे हैं। इसलिए उक्त आदेश और परिणामी एफआईआर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा केवल इसी आधार पर रद्द और अलग रखा जाना चाहिए, याचिका में प्रार्थना की गई है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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