भारत

मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए

Teja
12 Jan 2023 11:13 AM GMT
मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए
x

नई दिल्ली । सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी विनय सक्सेना के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली के एलजी पर चुनी हुई सरकार और उनके कामकाज को रोकने का आरोप लगाया है। मनीष ने कहा कि एलजी लगातार दिल्ली सरकार की सेवाओं पर अपने नियंत्रण में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विट में लिखा है कि दिल्ली सरकार में कार्यरत नौकरशाहों पर असंवैधानिक नियंत्रण का गलत है।

भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूला जाएगा। दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के सीएम के विज्ञापन छपते हैं पूरी दिल्ली में इनके सीएम के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से वसूला जाएगा? क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली के अधिकारियों पर गैर कानूनी नियंत्रण चाहती है? इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया था।

साथ ही सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 'आप' से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था जिसके एक महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला जानकारी के मुताबिक सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा जारी वसूली नोटिस में मूल राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। एलजी के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सत्तारूढ़ 'आप' के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि 'आप' संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के मुताबिक समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना भी शामिल है।

वहीं आप सांसद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने आप सांसद पर 1500 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। संजय सिंह को 21 साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में संजय सिंह कहा कि वो ऊपरी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि 18 जून 2001 में बिजली कटौती से परेशान जनता के लिए आंदोलन करने की सुल्तानपुर कोर्ट ने सुनाई है। इसके बावजूद जनहित के मुद्दों पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बता दें कि सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने आप सांसद को सजा सुनाई है।






जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

Next Story