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मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम में दायर की पुनर्विचार याचिका
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ थोक शराब डीलरों को 338 करोड़ रुपये का “अप्रत्याशित लाभ” दिलाने का आरोप सबूतों द्वारा “अस्थायी रूप से समर्थित” था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने सिसौदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए कई आरोपों को बहस योग्य बताते हुए कहा, “हालांकि, पीएमएल अधिनियम के तहत दायर शिकायत में एक स्पष्ट आधार या आरोप है, जो बोधगम्य से मुक्त है।” कानूनी चुनौती और कथित तथ्य सामग्री और साक्ष्य द्वारा अस्थायी रूप से समर्थित हैं।”
इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो के आरोप पत्र का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि थोक वितरकों द्वारा अर्जित 7 प्रतिशत कमीशन/शुल्क की 338 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित अपराध है, जो संबंधित है एक लोक सेवक को रिश्वत दी जा रही है।
पीठ ने कहा था कि ईडी की शिकायत के अनुसार, 338 करोड़ रुपये की राशि अपराध की आय है।