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जींद। जींद जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपरहण कर उससे दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि दोषी प्रदीप पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाके के गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को सात नंवबर 2019 को तहरीर दी उसकी 15 वर्षीय पोती प्लाट से घर के लिए निकली लेकिन वह घर नहीं पहुंची। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि घर जाते समय रास्ते में अंधेरे का लाभ उठाकर गांव के ही प्रदीप ने लड़की का अपहरण कर लिया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रदीप के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया एवं पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा जोड़ी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
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Shantanu Roy
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