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राहुल गांधी की नागरिकता पर बड़ा फैसला कोर्ट ने खारिज की याचिका

SHIDDHANT
2 Sept 2026 8:29 PM IST
राहुल गांधी की नागरिकता पर बड़ा फैसला कोर्ट ने खारिज की याचिका
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ब्रिटिश नागरिकता का दावा नहीं हुआ साबित राहुल गांधी को कोर्ट से राहत
Lucknow लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी भारतीय नागरिकता और रायबरेली से लोकसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता इस आरोप के समर्थन में ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सका। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं ला पाया जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे। इसके बाद याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई और कोर्ट ने इसे वापस ली गई मानकर खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में ब्रिटेन की कंपनी Backops Limited का जिक्र किया था। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने वर्ष 2003 में ब्रिटेन में इस कंपनी की स्थापना की थी और इसमें वह डायरेक्टर एवं प्रमुख शेयरधारक थे। यह भी दावा किया गया था कि कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। हालांकि कोर्ट के सामने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका जो कंपनी के गठन, ब्रिटेन के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड या किसी घोषणा-पत्र के आधार पर राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के दावे को साबित करता हो।
याचिकाकर्ता ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित एक कथित कन्फर्मेशन लेटर का भी सहारा लिया, जिसमें ‘राउल विंची’ नाम से पढ़ाई का उल्लेख होने की बात कही गई। कोर्ट ने माना कि यह दस्तावेज याचिका में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करता। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को लेकर संशय भी जताया था क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित विषय केंद्र सरकार के पास लंबित बताया गया था। हालांकि याचिकाकर्ता के आग्रह पर दस्तावेजों की जांच की गई। राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा एक अलग मामला हाई कोर्ट की दूसरी बेंच के समक्ष लंबित बताया गया है।
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