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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, COVID अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना रिपोर्ट की नहीं होगी जरूरत, पूरे देश में होगा लागू
jantaserishta.com
8 May 2021 9:17 AM GMT
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फाइल फोटो
कोरोना पॉलिसी में बदलाव, संक्रमित को भर्ती कराने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है। इस नई नीति के तहत कोविड हेल्थ फेसिलिटी में बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के भी भर्ती करने का प्रावधान है। अब तक एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटीव रिपोर्ट अनिवार्य़ होती थी। नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की जरुरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है। जिसके अनुसार 3 दिनों के भीतर नई नीति को अमल में लाएं। इस नीति के तहत ऐसे संदिग्ध मरीजों को सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिला मिल सकेगा। इसमें कोविड केयर सेंटर, पूर्ण समर्पित कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल शामिल हैं।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना की वजह से चार हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमित मामलों की संख्या चार लाख के पार आ रही है। इधर तमिलनाडु सरकार ने दो हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इधर गिलेड साइंस से रेमडेसिविर की 26,500 वायल भारत पहुंची हैं। वहीं भारत की मदद करने के लिए थाईलैंड भी आगे आया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीज़ों को कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया। कोविड फैसिलिटी में भर्ती के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। #COVID19
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 8, 2021
Union Health Ministry revises national policy for admission of COVID patients to COVID facilities; requirement of a positive test for COVID-19 virus is not mandatory for admission to a COVID health facility pic.twitter.com/odbcXo8iI4
— ANI (@ANI) May 8, 2021
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