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स्कूल कांड में बड़ा फैसला, 8 साल के बच्चे को जमानत, वायरल वीडियो हटाने का आदेश

SHIDDHANT
5 Nov 2026 12:17 AM IST
स्कूल कांड में बड़ा फैसला, 8 साल के बच्चे को जमानत, वायरल वीडियो हटाने का आदेश
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27 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट
पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला में सरकारी स्कूल की छह वर्षीय बच्ची से मारपीट के मामले में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) ने बड़ा फैसला सुनाया है। बोर्ड ने घटना के आरोपी आठ वर्षीय बच्चे को जमानत दे दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के वीडियो और तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है। जांच अधिकारी को 27 नवंबर तक आदेश के पालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह घटना 28 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित सरकारी स्कूल में हुई थी। आरोप है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले आठ वर्षीय बच्चे ने केजी की छह वर्षीय छात्रा पर हमला किया था। बच्ची के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद उसे चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद बुधवार, 4 नवंबर को बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
घटना सामने आने के बाद आरोपी बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद उसे अंबाला के बाल पर्यवेक्षण गृह भेज दिया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान बच्चे के पिता ने जमानत की अर्जी दाखिल की।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि बच्चे का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और लंबे समय तक पर्यवेक्षण गृह में रखने से उसकी पढ़ाई एवं मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। परिवार ने बच्चे की काउंसलिंग और व्यवहार सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा भी दिया।
इसके अलावा बच्चे के पिता ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत याचिका दाखिल कर सोशल मीडिया से वीडियो और तस्वीरें हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि वायरल सामग्री से नाबालिग की पहचान उजागर हो रही है। बोर्ड ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित सामग्री हटवाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश नाबालिग बच्चों की पहचान और निजता की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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