भारत
स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला: अस्पतालों और क्लीनिकों के नियम किए आसान
Tara Tandi
25 Jun 2026 6:12 PM IST

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नई दिल्ली: एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियमों के पालन का बोझ कम करने के लिए 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010' में बदलावों की घोषणा की है। इसके तहत प्रक्रिया से जुड़ी गलतियों के लिए आपराधिक सज़ा की जगह एक निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है।
अधिकारी ने एक बयान में कहा कि इन सुधारों का मकसद भरोसे पर आधारित गवर्नेंस को बढ़ावा देना, कारोबार को आसान बनाना और नियमों को सही ढंग से लागू करना है, साथ ही देश भर में मरीज़ों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी बनाए रखना है।
केंद्रीय मंत्रालय ने 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) एक्ट, 2026' के तहत 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010' में संशोधनों की घोषणा 22 जून को की। 'जन विश्वास एक्ट' को 8 अप्रैल, 2026 को सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था।
'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट' देश में सभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (अस्पतालों और क्लीनिकों) के रजिस्ट्रेशन और नियमन को नियंत्रित करता है, ताकि सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक तय किए जा सकें।
बयान में कहा गया है कि यह नोटिफिकेशन रेगुलेटरी सुधारों पर बनी हाई-लेवल कमेटी की सिफारिशों को लागू करता है और एक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित रेगुलेटरी ढांचा बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
इसमें आगे कहा गया, "प्रक्रिया से जुड़ी गलतियों के लिए आपराधिक सज़ा की जगह एक निष्पक्ष और संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था लाकर, इन सुधारों का मकसद हेल्थकेयर सेक्टर में कारोबार को आसान बनाना है, साथ ही मरीज़ों की देखभाल, सुरक्षा और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखना है।"
'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) एक्ट, 2026' 23 मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित 79 केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है।
बयान में कहा गया है कि हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत पांच कानूनों के 35 प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि छोटी-मोटी प्रक्रियात्मक कमियों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सके और नागरिक-केंद्रित रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को मज़बूत किया जा सके।
'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 2010' के तहत घोषित संशोधन इस व्यापक सुधार पहल का हिस्सा हैं, जिसका मकसद एक ज़्यादा जवाबदेह और सुविधाजनक रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाना है।
संशोधित ढांचे के तहत, एक्ट की धारा 40, 43 और 46 में 'फाइन' (जुर्माना) शब्द की जगह 'पेनल्टी' (दंड) शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लागू करने का ढांचा आपराधिक मुक़दमे से बदलकर प्रशासनिक निर्णय-प्रक्रिया की ओर चला गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन के लिए अलग-अलग स्तर और अनुपात में जुर्माना लगाने के लिए सेक्शन 44 में बदलाव किए गए हैं, ताकि उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के हिसाब से ही कार्रवाई की जा सके।
सेक्शन 41 के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (निर्णय लेने वाली संस्था) के सिस्टम को भी मजबूत किया गया है और इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें सेक्शन 40, 43 और 44 के तहत होने वाली कार्यवाही को भी शामिल किया गया है, जिससे पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह तरीके से नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
बयान में कहा गया, "इन बदलावों में निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया भी शामिल है, जिसमें जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई का मौका देना, जुर्माना वसूलने के तरीके और प्रभावित पक्षों के लिए अपील करने की व्यवस्था शामिल है।"
इसमें आगे कहा गया, "उम्मीद है कि इन उपायों से लोग खुद नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे, बेवजह के कानूनी विवाद कम होंगे और छोटी-मोटी प्रक्रियात्मक कमियों के मामलों में उचित कार्रवाई सुनिश्चित होगी, साथ ही क्लिनिकल संस्थानों पर रेगुलेटरी निगरानी भी बनी रहेगी।"
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