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कोडीन कफ केस: शुभम के पिता की 30 करोड़ संपत्ति जब्त
Varanasi वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल के परिवार की 30.52 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट (एनडीपीएस) की धारा 68(एफ) के तहत की गई है, जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती या फ्रीजिंग से संबंधित है।
भोला प्रसाद जायसवाल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और बहू शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में कायस्थ टोला और प्रहलाद घाट स्थित घर, तथा इंडियन बैंक के तीन खातों में जमा लगभग 3 करोड़ रुपये शामिल हैं। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ वारंट-बी भी जारी किया है। वाराणसी पुलिस राज्य भर में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में शामिल अवैध नेटवर्क की जांच कर रही है। वरुणा जोन के डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के माध्यम से आरोपी और उनके परिवार द्वारा कथित आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति जब्त की गई है।
यह कार्रवाई कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता और परिवार के खिलाफ की गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इससे पहले भी आरोपी और उसके करीबी की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। राज्यभर में पुलिस लगातार सिरप तस्करी में शामिल अलग-अलग अवैध नेटवर्क की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रोहनिया पुलिस और एसआईटी का उद्देश्य केवल संपत्ति की जब्ती तक सीमित नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पूरे नेटवर्क की गतिविधियों, सप्लाई चैन और वित्तीय लेन-देन का भी विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि तस्करी की जड़ तक पहुंचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध नशा व्यापारियों को चेतावनी भी मिलेगी और कानूनी कार्रवाई का सख्त संदेश जाएगा।
इस मामले में उजागर हुआ है कि भोला प्रसाद जायसवाल का परिवार तस्करी नेटवर्क में सक्रिय रूप से शामिल था। पुलिस का मानना है कि बड़े पैमाने पर कोडीन सिरप की आपूर्ति, इस अवैध कारोबार को वित्तीय रूप से मजबूत कर रही थी। अब संपत्ति जब्ती के बाद इस नेटवर्क की आर्थिक आधारशिला कमजोर होगी। डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी और उनके परिवार के खिलाफ आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और संबंधित एजेंसियां नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगी और अपराधियों की संपत्ति जब्त कर कानून का पालन सुनिश्चित करेंगी।
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