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सुरक्षा लापरवाही के आरोप में FIR दर्ज, जांच जारी
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश। 22 जून को कोचिंग सेंटर में हुई भीषण आग की घटना के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हादसे को लेकर अलीगंज थाना पुलिस ने FIR नंबर 115/2026 दर्ज की है और छह नामजद आरोपियों सहित अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023) की संबंधित धाराओं और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रामकृष्ण उपाध्याय (43), निवासी अलीगंज; वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62), निवासी मडेयगंज; और तुषोक कृष्णा जायसवाल (31), निवासी बलागंज, लखनऊ शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की घटना के पीछे सुरक्षा मानकों की अनदेखी और संभावित लापरवाही की जांच की जा रही है। फायर सेफ्टी व्यवस्था, भवन की अनुमति और संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच चल रही है और जल्द ही आगे की गिरफ्तारी संभव है। घटनास्थल से मिले सबूतों और तकनीकी जांच रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। वहीं, सरकार ने भी साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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