x
महाराष्ट्र में कोरोना (Maharashtra Corona Case) के विस्फोटक मामलों के बीच उद्धव सरकार सख्ती बरत रही है
महाराष्ट्र में कोरोना (Maharashtra Corona Case) के विस्फोटक मामलों के बीच उद्धव सरकार सख्ती बरत रही है.राज्य सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. यह नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) 10 जनवरी से प्रभावी होगा.इस दौरान एक साथ 5 से ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक साथ बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी.
महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन (Corona Guideline) के मुताबिक स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. वहीं बाल काटने वाले सैलून और मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित हो सकेंगे. सरकार ने यह कदम कोरोना के बढ़ते संक्रमण (Corona Virus) की वजह से उठाया है.
10 जनवरी से लगेगा नाइट कर्फ्यू
#Omicron: Maharashtra Govt to impose night curfew (11pm-5am) from Jan 10, bar movement of people in groups of 5 or more
— ANI (@ANI) January 8, 2022
Swimming pools, gyms, spas, beauty salons, zoos, museums, & entertainment parks to remain closed
Hair cutting salons and malls to operate at 50% capacity pic.twitter.com/ZG0GaMulAw
महाराष्ट्र में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं. एक दिन में हजारों की संख्या में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. यही वजह है कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. 10 जनवरी से राज्य में रात के समय पाबंदियां जारी रहेंगी. इस दौरान पांच से ज्यादा लोग एक साथ बाहर नहीं निकल सकेंगे.
Next Story