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महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच को चुनौती
jantaserishta.com
6 April 2021 10:16 AM GMT
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे, जिस पर अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने सोमवार को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया.
इसके बाद देशमुख राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए और उन्होंने यहां वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की.
क्या है अनिल देशमुख पर आरोप?
परमबीर सिंह ने 25 मार्च को अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा. देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है.
इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया और सीबीआई जांच के आदेश दिए. हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करनी होगी और फिर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेना होगा.
अदालत ने सोमवार को कहा, "हम इस बात पर सहमत हैं कि अदालत के सामने आया यह अभूतपूर्व मामला है..देशमुख गृह मंत्री हैं जो पुलिस का नेतृत्व करते हैं....स्वतंत्र जांच होनी चाहिए...लेकिन सीबीआई को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत नहीं है."
Maharashtra Government moves Supreme Court challenging the Bombay High Court order in which it ordered the CBI probe against former Home Minister, Anil Deshmukh, for his alleged involvement in corruption, levelled by former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh
— ANI (@ANI) April 6, 2021
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