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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने का मामला सामने आया है। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने आईएएनएस को बताया है कि हमें शिकायत मिली थी कि मुरैना-शिवपुरी के अंचल में हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिल करके कुरान पढ़ाई जा रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी आशंका व्यक्त की है कि यह हिंदू बच्चों के इस्लाम में धर्मांतरण का भी मामला हो सकता है।
मदरसा का काम मज़हबी तालीम देना है।
— प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) September 30, 2025
हिन्दू बच्चों को इस्लामिक तालीम देना अवैध है,यह पाप है। मदरसा स्कूल नहीं है,मदरसा चलाना मुल्ला- मौलानाओं का काम है यह सरकार का काम नहीं है। pic.twitter.com/nXvkKfJKcn
इस शिकायत में यह भी कहा गया कि 500 से अधिक बच्चों के मदरसों के दाखिले की जानकारी मिली। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि हमारा प्रारंभिक तौर पर मानना है कि मदरसों में हिंदू बच्चों का कोई काम नहीं होता है। मदरसे शिक्षा का केंद्र नहीं होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21(क) यह निर्देशित करता है कि राज्य सरकार बच्चों के लिए स्कूल बनाएगी, बच्चों को स्कूल में दाखिल करेंगे।
ऐसे में सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसे में हिंदू बच्चों को रखना अपने आप में गंभीर रूप से अनियमितता प्रतीत होती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून की धारा एक में मदरसों को शिक्षा का केंद्र न मानते हुए उन्हें इससे बाहर रखा गया है। सवाल यह है कि सरकारी फंड से मदरसे चलाना गलत है और उसमें हिन्दू बच्चों को दाखिल करना और भी गलत है। दरअसल, मुरैना के इस्लामनगर सहित अन्य जिलों के मदरसों में हिंदू बच्चों के प्रवेश का मामला सामने आया है। प्रदेश में 556 हिंदू बच्चे 27 से अधिक अवैध मदरसों में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2024 में माना था कि मदरसों में इस्लामिक पढ़ाई हो रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है।
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