मदरसा टीचर की उम्र है 63 साल
केरल। 63 वर्षीय मदरसा शिक्षक को अपनी कक्षा की 11 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.जानकारी के मुताबिक अरूर पुलिस ने मुहम्मद आरूकुट्टी को गिरफ्तार किया है। लड़की की मां की शिकायत पर उसे दूसरे दिन उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत है कि वह चनथिरूर के मदरसे में एक महीने से उसका यौन शोषण कर रहा था। घटना के बारे में किशोरी ने दूसरे दिन अपनी मां को बताया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।
बता दें कि केरल की अदालत ने 2017 में अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए एक व्यक्ति को कुल 40 साल की जेल की सजा सुनाई। इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश टी जी वर्गीस ने मंगलवार को 41 वर्षीय व्यक्ति को POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 40 साल की कैद की सजा सुनाई। हालांकि, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने दावा किया कि क्योंकि विभिन्न जेल की सजा एक साथ पूरी की जानी चाहिए। नतीजतन, आरोपी को केवल 10 साल जेल की सजा काटनी होगी।
अभियोजक के अनुसार, प्रतिवादी ने सौतेली बेटी को गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया, और पीड़िता और उसकी मां मुकदमे के बीच में जुझारू हो गईं। उन्होंने कहा कि आरोपी को वस्तुनिष्ठ और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया। अभियोजक ने कारण बताया कि उसका कारावास क्यों कम किया गया। उन्होंने बताया कि अपराधी को अपनी सौतेली बेटी पर भेदन और गंभीर यौन हमले के अपराधों के लिए केवल 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि वे 2017 में POCSO अधिनियम में संशोधन से पहले हुए थे। उन्होंने कहा कि इन अपराधों में अब न्यूनतम 20 साल की सजा है जब अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था।