भारत
मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, तिरुपुर में 368 अवैध मीट दुकानों को बंद करने का आदेश
Deepa Sahu
7 Aug 2021 11:34 AM GMT
![मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, तिरुपुर में 368 अवैध मीट दुकानों को बंद करने का आदेश मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, तिरुपुर में 368 अवैध मीट दुकानों को बंद करने का आदेश](https://jantaserishta.com/h-upload/2021/08/07/1223806--368-.gif)
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तमिलनाडु के तिरुपुर में अवैध मटन की दुकानें अब नहीं चलेंगी।
तमिलनाडु के तिरुपुर में अवैध मटन की दुकानें अब नहीं चलेंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। शहर में 368 अवैध मटन दुकानों चल रही हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ ने एक जनहित याचिका पर आदेश जारी किया।
तिरुपुर शहर नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि शहर में 368 मीट की दुकानें चल रही थीं, जिसमें 342 दुकानों के पास लाइसेंस था और 26 दुकानें बिना अनुमति ही चल रही थीं। निगम ने अलग-अलग धाराओं के तहत बंद करने के लिए नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता गोपीनाथ ने 18 अगस्त 2020 को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर तिरुपुर निगम क्षेत्र से मांस, बीफ और चिकन की अवैध दुकानों को हटाने की अपील थी, जिसपर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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