मद्रास हाईकोर्ट ने विल्लुपुरम मामले में पत्नी जुबिन बेबी को दी जमानत
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को विल्लुपुरम जिले के अंबु जोती आश्रम मामले में जुबिन बेबी और उनकी पत्नी मरियम को जमानत दे दी। दंपति पर मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अवैध और गैर-मान्यता प्राप्त घर चलाने और मानव तस्करी और अंग व्यापार के लिए कैदियों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.डी. जगदीश चंद्र ने कहा, याचिकाकर्ता पिछले दो दशकों से बिना किसी दोष के समाज की सेवा कर रहे थे। अब हम गंभीर आरोपों में उनकी संलिप्तता के मात्र संदेह की परीक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस दो महीने बाद भी इस मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को 15 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, और जब वे न्यायिक हिरासत में थे, तब भी पुलिस या सीबी-सीआईडी आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी।
जस्टिस चंद्रा ने कहा कि संविधान द्वारा दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मौकों पर दोहराई गई याचिकाकर्ताओं को संदेह के आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने याचिकाकर्ताओं को चेन्नई में रहने और अगले आदेश तक रोजाना सीबी-सीआईडी मेट्रो विंग के सामने पेश होने का निर्देश दिया।