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मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, पुडुचेरी विधानसभा में बरकरार रहेगा भाजपा के 3 सदस्यों का नॉमिनेशन

Deepa Sahu
2 Jun 2021 4:40 PM GMT
मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, पुडुचेरी विधानसभा में बरकरार रहेगा भाजपा के 3 सदस्यों का नॉमिनेशन
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मद्रास हाई कोर्ट ने पुडुचेरी विधानसभा में बीजेपी के तीन सदस्यों के नॉमिनेशन को बुधवार को बरकरार रखा

मद्रास हाई कोर्ट ने पुडुचेरी विधानसभा में बीजेपी के तीन सदस्यों के नॉमिनेशन को बुधवार को बरकरार रखा और कहा कि उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका में कोई दम नहीं है. न्यायमूर्ति अनिता सुमंत और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और पुडुचेरी के मुख्य सचिव की मई 2021 की उन अधिसूचनाओं को बरकरार रखा जिनके माध्यम से पुडुचेरी विधानसभा सदस्य के रूप में के. वेंकटेशन, वी पी रामलिंगम और आर बी अशोक को मनोनीत किया गया था.

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'सभी मोर्चों पर, हमें इस रिट याचिका में कोई दम नजर नहीं आता.' याचिका कारिकलमपक्कम गांव के पूर्व अध्यक्ष जी ए जगन्नाथन ने दायर की थी और 10 मई की अधिसूचना को निरस्त करने का आग्रह किया था.
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में NDA की जीत
पुडुचेरी में एआईएनआरसी नीत NDA ने विधानसभा के लिए छह अप्रैल को हुए चुनाव में बहुमत प्राप्त किया था. बीजेपी इस गठबंधन का हिस्सा है. केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 विधायक चुनाव के जरिए चुने जाते हैं और तीन विधायक केंद्र द्वारा मनोनीत किए जाते हैं. पुडुचेरी के अलावा अभी पिछले महीने ही चार अन्य प्रदेशों के चुनाव नतीजे आए हैं. इसमें पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु और केरल शामिल है.


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