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शहर में दस दिनों तक रात 12 बजे तक ही बजा सकेंगे लाउड स्पीकर

Shantanu Roy
8 Oct 2023 6:44 PM GMT
शहर में दस दिनों तक रात 12 बजे तक ही बजा सकेंगे लाउड स्पीकर
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सूरत। नवरात्रि पर सूरत पुलिस ने लाउड स्पीकर बजाने पर विशेष अधिसूचना प्रकाशित की है। पुलिस ने नियम लागू कर समय सीमा तय कर दी है। सूरत में 10 दिनों तक पुलिस शहर में सुरक्षा के लिए नजर भी रखेगी और कान भी खुला रखेगी। सूरत में नवरात्रि के नौ दिन और दशहरा के एक दिन कुल मिलाकर 10 दिन रात 12:00 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे सिस्टम बजाने के नियम तैयार किए गए हैं। इसके अलावा अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों जैसी जगहों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के माइक्रोफोन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
सूरत में खिलाड़ियों में नवर‌ात्रि को लेकर खासा उत्साह है। शहर के अलग-अलग इलाकों में बड़े-बड़े गरबा का आयोजन किया जाता है और नवरात्रि मनाने के लिए गली-गली में गरबा का आयोजन किया जाता है। ऐसे समय में शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर अधिक हो जाती है। पुलिस हर साल नवरात्रि पर साउंड सिस्टम बजाने के लिए विशेष नियम तैयार करती है। इस साल भी सूरत पुलिस ने नवरात्रि के लिए समय सीमा तय कर दी है। समय सीमा के अनुसार सभी गरबा आयोजक एवं सड़क पर बजने वाले लाउड स्पीकर से गरबा खेला जा सकेगा। इसलिए, नवरात्रि के दौरान, सूरत पुलिस न केवल सुरक्षा के लिए अपनी आँखें खुली रखेगी, बल्कि समय सीमा से ऊपर की घोषणा के उल्लंघन में बजने वाले लाउड स्पीकरों के लिए भी अपने कान खुले रखेगी।
सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर ने शहर में नवरात्रि समारोह के लिए आवश्यक साउंड सिस्टम बजाने के नियम तैयार कर एक अधिसूचना जारी की है। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर के मुताबिक, सूरत में रात बारह बजे तक ही लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन सिस्टम बजाया जा सकेगा। रास गरबा या अन्य आयोजनों में रात 12 बजे के बाद माइक्रोफोन सिस्टम या लाउड स्पीकर बजाने पर सूरत सिटी पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त का यह नियम 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। जिसके अनुसार नवरात्रि के नौ दिन और दशहरा के एक दिन दस दिन तक रास गरबा के लिए रात बारह बजे तक ही डीजे या अन्य लाउड स्पीकर सिस्टम बजाया जा सकेगा। सूरत पुलिस आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी कर कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों के आसपास साउंड सिस्टम बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसमें अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे क्षेत्रों को शांत क्षेत्र माना जाता है ताकि इन सभी क्षेत्रों में एक प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सके। अगर पुलिस को ऐसे इलाकों के आसपास लाउड स्पीकर बजने की शिकायत मिलती है तो ऐसे आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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