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चुनाव आयोग विवाद पर बड़ा अपडे
Delhi दिल्ली: Om Birla ने मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के खिलाफ लाए गए इम्पीचमेंट मोशन को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही इस मुद्दे पर चल रही राजनीतिक बहस को फिलहाल विराम मिल गया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, स्पीकर ने मोशन की वैधता और प्रक्रिया का परीक्षण करने के बाद इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि प्रस्ताव आवश्यक संवैधानिक और प्रक्रियात्मक मानकों पर खरा नहीं उतर पाया, जिसके चलते इसे खारिज किया गया।
इम्पीचमेंट मोशन को लेकर विपक्ष के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और इस संदर्भ में कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि, सरकार और कई अन्य पक्षों ने इन आरोपों को निराधार बताया था। स्पीकर के इस फैसले के बाद अब यह मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इम्पीचमेंट प्रक्रिया की शुरुआत के लिए लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति जरूरी होती है।
संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बेहद सख्त और जटिल होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होता है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष ने जहां इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार ने इसे नियमों के अनुरूप बताया है।
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