लोकसभा आम चुनाव 2024 अर्हता 1 जनवरी 2024 मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
श्रीगंगानगर । मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में सेवानियोजित मतदाताओं की अंतिम भाग की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने को लेकर कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि सेवानियोजित मतदाताओं की अंतिम भाग की मतदाता …
श्रीगंगानगर । मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में सेवानियोजित मतदाताओं की अंतिम भाग की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने को लेकर कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि सेवानियोजित मतदाताओं की अंतिम भाग की मतदाता सूचियों की मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर 6 जनवरी 2024 को मतदाता सूचियों के अंतिम भाग का प्रारूप प्रकाशन के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतिम रूप से मूल मतदाता सूची, निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान पूरक एक, 6 जनवरी से 22 फरवरी 2024 तक रिकॉर्ड ऑफिसर्स, कमाण्डिंग ऑफिसर
प्राधिकृत अधिकारियों से फॉर्म प्राप्त करने की अवधि, 2 फरवरी तक ईआरओ द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फॉर्मों का निस्तारण, 6 फरवरी तक प्राधिकृत अधिकारियों से संशोधित फॉर्म पुनः प्रस्तुत करना तथा 8 फरवरी को मतदाता सूचियों के अंतिम भाग का अंतिम प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 एवं तदनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के संशोधनों के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण/अद्यतन के लिये वर्ष में चार अर्हता तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों का भली प्रकार से अवलोकन कर पालना सुनिश्चित की जाये।