लोकसभा आम चुनाव 2024 सेक्टर अधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति
श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर सेक्टर अधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, उनके कर्तव्य, दायित्व एवं प्रशिक्षण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत सेक्टर का गठन किया जाना है। …
श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर सेक्टर अधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, उनके कर्तव्य, दायित्व एवं प्रशिक्षण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत सेक्टर का गठन किया जाना है। 10 से 12 मतदान केन्द्रों पर एक सेक्टर बनाया जायेगा। सेक्टर का गठन करते समय एक सेक्टर के सभी मतदान केन्द्र भौगोलिक रूप से एक दूसरे के समीप हो, सेक्टर के मतदान केन्द्रों से भ्रमण प्रारम्भ कर सभी मतदान केन्द्रों पर होते हुए पुनः प्रारम्भ करने तक के भ्रमण में एक से दो घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, सेक्टर के बीच कोई मतदान केन्द्र ऐसा न हो, जिसमें कोई अन्य सेक्टर का मतदान केन्द्र आता हो, सेक्टर अधिकारी का मुख्यालय सामान्यतः सेक्टर के मध्य होना चाहिए, सेक्टर में आने वाले मतदान केन्द्र यथा संभव एक ही थाने के अंतर्गत हो तथा सेक्टर में किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र का कोई मतदान केन्द्र नहीं होना चाहिए, का ध्यान रखना होगा।
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक सेक्टर के लिये एक सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। सेक्टर अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होंगे तथा रिजर्व संख्या में भी सेक्टर अधिकारी रखे जायेंगे। प्रत्येक सेक्टर के लिये एक सेक्टर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, जो सहायक उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी होगा। पर्याप्त संख्या में एएसआई उपलब्ध नहीं होने पर हैड कांस्टेबल को लगाया जा सकता है। आवश्यकतानुसार पुलिस कांस्टेबल व होमगार्ड के जवान लगाये जायेंगे। इन अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सेक्टर अधिकारियों को रिपोर्टिंग, सेक्टर अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व के साथ-साथ प्रि-पोल की जिम्मेदारी की जानकारी दी जायेगी। सेक्टर अधिकारी किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल से जुड़े किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जायेंगे, उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे और निष्पक्ष रहकर पारदर्शिता बनाये रखेंगे। सेक्टर अधिकारियों को मतदान केन्द्र की सभी व्यवस्थाएं देखनी होगी तथा मतदान के दिन भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। सेक्टर अधिकारी को जहां मतदान एजेंटों की अनुपस्थिति में मॉक पोल होता है या जहां केवल एक मतदान एजेंट है, वहां ध्यान देना होगा। वेबकास्टिंग की उचित स्थापना, मतदान के दिन लम्बी कतारों की गतिशील ट्रेकिंग इत्यादि का ध्यान रखेंगे। मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व बनावटी मतदान की स्थिति सुनिश्चित करना तथा कोई कठिनाई हो तो समाधान करना, वास्तविक मतदान हेत अधिसूचित समय पर प्रारम्भ करवाना, मतदान समाप्ति के बाद आरओ को निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के लिये बताये गये कार्यों को करना, भयग्रस्ता निवारण के लिये बताये गये मानदण्डों के अनुसार, भय ग्रस्त परिवारों, मतदाताओं के संबंध में मतदान दिवस को विशेष ध्यान रखने जैसे कार्य करने होंगे। सेक्टर अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखना चाहिए। सेक्टर का नक्शा व प्लान तैयार रहना चाहिए तथा आयोग द्वारा दिये गये उतरदायित्वों को समय-समय पर पूरा करना होगा।