हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरल लॉकडाउन को 12 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार की ओर से पाबंदियों में कुछ ढील जरूर दी गई है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस की मुताबिक सभी प्रकार की दुकाने अब सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक खुली रह सकती हैं। वहीं, मॉल को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। मॉल को सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक खोला जा सकता है। कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बाद हरियाणा सरकार ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला लिया है। रविवार को जारी गाइडलाइंस की मुताबिक बार और रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। इन जगहों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।
वहीं, धार्मिक स्थानों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। धार्मिक स्थानों पर दर्शन-पूजा के लिए एक बार में 50 लोग एकत्रित हो सकते हैं लेकिन, यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। शादियों और अंतिम संस्कार में भी 50 लोगों के शामिल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ जीम को भी सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक खोलने की शसर्त अनुमति दी गई हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार की पाबंदियों में राज्य सरकार की ओर से ढील दी गई है।