महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं. कई क्षेत्रों में 7 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा कर दी है. आदेश के अनुसार, दुकानें केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी. हालांकि, जानकारों का कहना है कि राज्य के सभी इलाकों में हालात खराब नहीं हैं. कुछ ही इलाके प्रभावित हैं.
अमरावती डिवीजनल कलेक्टर ने रविवार को अमरावती अकोला , बुलढाना, वाशिम, यवतमाल में सात दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. ये पाबंदियां आगामी 1 मार्च तक जारी रहेंगी. शादियों में केवल 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. वहीं, निजी दफ्तरों में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई है. साथ ही स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे. इसके अलावा पुणे में भी लोगों के घूमने फिरने पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी. हालांकि, इस दौरान जरूरी कामों से जुड़े लोग आवाजाही कर सकेंगे. यह जानकारी पुणे संभागीय आयुक्त ने दी है. जिले में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है. मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) ने शनिवार को बताया कि अगर राज्य में मामले लगातार बढ़ते रहे, तो 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है.
महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति बिगड़ी हुई है. नाइट कर्फ्यू को लेकर अगले हफ्ते राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बैठक होनी है. इसके बाद सरकार इस कर्फ्यू पर बड़ा फैसला ले सकती है. पाबंदियों के अलावा सरकार ने इस बार जुर्माने को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है. अगर कोई शादी हॉल कोविड नियमों का उल्लंघन कर 50 से ज्यादा लोगों को जुटने की अनुमति देता है, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
बृहन्मुंबई नगर निगम ने कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे मुंबईवासियों से 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, मार्शल्स ने 20 फरवरी को 18 लाख से ज्यादा लोगों पर मास्क न पहनने के चलते जुर्माना लगाया है. खास बात है कि इस दौरान सबसे ज्यादा राशी अंधेरी और बांद्रा से वसूली गई है.