31 दिसम्बर तक फसली ऋण प्राप्त करने वाले ऋणी कृषक करवा सकेंगे फसल बीमा
जालोर। दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जालोर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से 31 दिसम्बर, 2023 तक अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषक सदस्यों का ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2023-24 के तहत फसल बीमा किया जायेगा। केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के प्रबन्ध निदेशक सुनील वीरभान ने बताया कि कृषक सदस्य जिन्होंने अपना पूर्व में लिया गया बकाया फसली ऋण सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा करवा दिया है वे 31 दिसम्बर, 2023 तक यथाशीघ्र पुनः ऋण प्राप्त करें ताकि फसल बीमा योजनान्तर्गत उनकी फसलों का बीमा हो सकें। गैर ऋणी कृषकों की बीमा प्रीमियम राशि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को जमा करवाने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2023 निर्धारित की गई है।
उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषक सदस्य ही फसल बीमा योजनान्तर्गत पात्र होंगे। फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई किसान फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहता है तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति में लिखित में 24 दिसम्बर, 2023 तक आफ्ट-आउट भरकर प्रस्तुत करना होगा कि उसे रबी 2023-24 फसल बीमा से पृथक रखा जावें।
उन्होंने कृषकों से आग्रह किया है कि वे 31 दिसम्बर, 2023 तक अपना पूर्व का बकाया ऋण सम्बन्धित समिति में यथाशीघ्र जमा करवाकर पुनः ऋण प्राप्त करें तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ के साथ ही राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का भी लाभ उठावें।