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पीएम विश्वकर्मा योजना में पारंपरिक व्यवसायी युवाओं को 3 लाख तक का ऋण

Tara Tandi
9 Dec 2023 11:24 AM GMT
पीएम विश्वकर्मा योजना में पारंपरिक व्यवसायी युवाओं को 3 लाख तक का ऋण
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चूरू। देश में परम्परागत व्यवसायों से जुड़े ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर से शुरू की गई है। योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर एवं शिल्पकारों को 3 लाख रुपए तक का कॉलेटरल मुक्त ऋण पांच प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा।

उद्योग महाप्रबध्ांक नानुराम गहनोलिया ने बताया कि परम्परागत हस्तशिल्प की 18 श्रेणियों सुथार, खाती, बढ़ई, हथौड़ा एवं औजार निर्माण, तालासाज, मूर्तिकार (संगतराश), झाड़ू-चटाई-टोकरी निर्माण, खिलौना निर्माण, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी एवं फिश नेट निर्माण से जुड़े 18 वर्ष से अधिक उम्र के कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के मकसद से एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएम-विश्वकर्मा योजना का आरंभ किया गया है। योजना 2027-28 तक चलेगी।

उन्होंने बताया कि बताए गए पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवा जिन्होंने विगत 5 वर्षों में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार/व्यवसाय विकास ऋण योजना में ऋण नहीं लिया हो तथा परिवार का कोई सदस्य राजकीय सेवा में नहीं हो, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक परिवार का एक ही सदस्य योजना में आवेदन कर सकता है।

योजना के तहत आवेदक को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके अलावा 15 हजार रुपए का टूलकिट, पांच दिन की बेसिक ट्रेनिंग (प्रतिदिन 500 रुपए स्टाइपेंड पर), प्रथम किश्त के तौर पर एक लाख रुपए का 5 प्रतिशत ब्याज पर कॉलेटरल मुक्त ऋण (अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान), 15 दिन की एडवांस स्किल ट्रेनिंग (प्रतिदिन 500 रुपए स्टाइपेंड पर), दूसरी किश्त के तौर पर 2 लाख रुपए का 5 प्रतिशत ब्याज पर कॉलेटरल मुक्त ऋण (अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान) तथा डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रोत्साहन के तौर पर एक रुपए प्रति ट्रांजेक्शन (अधिकतम 100 ट्रांजेक्टशन प्रति माह) देय है।

उन्होंने बताया कि आवेदक स्वयं पीएम विश्वकर्मा पोर्टल अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्राप्त ऑनलाइन आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगर निकाय के प्रशासक द्वारा आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल पर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापित आवेदन के संबंध में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित डिस्टि्रक्ट इंपलीमेंटेशन कमेटी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सिफारिश के आधार पर डीसीएमएसएमई, जयपुर में गठित कमेटी द्वारा आवेदनों को अप्रूव किया जाएगा।

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