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Gandhinagar गांधीनगर। गुजरात पुलिस की राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) ने कच्छ जिले में निषेधाज्ञा अभियान के दौरान 48.35 लाख रुपए से अधिक मूल्य की भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और बीयर जब्त की है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 78.57 लाख रुपए है। राज्य निगरानी प्रकोष्ठ के अनुसार, यह अभियान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक के निर्देशों पर गुजरात भर में अवैध शराब और जुआ गतिविधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत चलाया गया था। छापेमारी का नेतृत्व पुलिस सब-इंस्पेक्टर केडी रविया ने किया, जिन्होंने पूर्वी कच्छ-गांधीधाम जिले के गगोदर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रापर तालुका के गगोदर गांव में जय गोगा राजस्थानी होटल के पार्किंग क्षेत्र में तलाशी ली।
पुलिस ने 13,500 बोतलों वाले आईएमएफएल और बीयर के लगभग 500 कार्टन बरामद किए, जिनकी कीमत 48,35,736 रुपए थी। वाहनों और अन्य जब्त वस्तुओं को मिलाकर, जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 78,57,666 रुपए था। घटनास्थल से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के जेसर निवासी श्रवणकुमार मेघवाल और नेतराड के रूप में हुई है। पुलिस ने तीन वांछित आरोपियों के नाम भी बताए हैं, जिनमें राजस्थान के सांचोर जिले के बेदिया गांव का नारायण जाट शामिल है, जिस पर शराब की खेप भेजने का आरोप है। बाकी दो वांछित आरोपी शराब का कथित प्राप्तकर्ता और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक का मालिक हैं।
गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336(2), 336(3) और 340(2) के तहत गगोदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अपराध 26 जुलाई को दर्ज किया गया था। यह ताजा जब्ती राज्य निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा हाल ही में चलाए गए निषेध प्रवर्तन अभियानों की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ती है। इस महीने की शुरुआत में, एसएमसी ने बनासकांठा और खेड़ा जिलों में अलग-अलग छापों में लगभग 18.6 लाख रुपये की शराब जब्त की, जिनमें से एक मामले में जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 20.9 लाख रुपए से अधिक था।
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