शराब घोटाला: आप नेता और व्यवसायी के जमानत का विरोध, आज होगी HC में सुनवाई
दिल्ली। दिल्ली के शराब नीति के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही हैं. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जमानत के विरोध में याचिका दाखिल की है. इस मामले में आज HC में सुनवाई होगी. बता दें कि 10 दिन पहले 14 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर और अभिषेक की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी. दोनों को व्यक्तिगत बॉन्ड और प्रत्येक को 2 लाख की जमानत राशि पर राहत मिली थी. हालांकि, ईडी को पूछताछ के लिए कस्टडी दिए जाने से रिहा नहीं हो सके थे. अब निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है.
विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं. फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट सीबीआई की अर्जी पर आज यानी गुरुवार को ही सुनवाई करेगा. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जमानत मिलने के बाद फिलहाल दोनों ED की हिरासत में हैं. इससे पहले 14 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जज एमके नागपाल के समक्ष पेश किया था. ईडी ने बताया था कि दोनों से 8 और 13 नवंबर को तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई. हालांकि, विजय नायर सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं. अभिषेक बोइनपल्ली शराब के गुटबंदी (cartelization) में शामिल है.
वहीं, विजय नायर की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि गिरफ्तारी के 35 दिन हो गए हैं. कुछ सामने नहीं आया. इस पर ईडी का कहना था कि ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे थे. इसलिए दोनों की 14 दिन की कस्टडी दी जाए. बोइनपल्ली के वकील ने कहा- इतनी पूछताछ और सर्च के बाद भी ईडी कस्टडी मांग रही है. मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है कि कस्टडी क्यों चाहिए. बोइनपल्ली के वकील ने कहा कि बोवेनपल्ली दिल्ली से नहीं है. उनकी मां हैदराबाद से आई हैं. उनको मिलने की इजाजत दी जाए. बताते चलें कि दिल्ली आबकारी नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया गया था. दोनों से स्कैम से संबंधित पूछताछ चल रही है.