x
जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त संजय कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर तीन लाख एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने साक्ष्य के अभाव में एक अन्य युवक को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 16 फरवरी 2018 को पीडिता ने कोटपूतली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वह नवीं कक्षा में पढती है और 14 फरवरी को स्कूल से घर लौट रही थी. रास्ते में उसे संजय मिला और उसके भाई को अपने कब्जे में होना और जान से मारने की धमकी देकर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अवधेश गुर्जर के घर ले गया. वहां पर उसके साथ घिनौनी हरकत की. साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता जब अपने घर लौटी तो उसने आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBIG NEWS OF THE DAYCRIME NEWSLATEST NEWSTODAY'S BIG NEWSTODAY'S IMPORTANT NEWSHINDI NEWSJANATA SE RISHTABIG NEWSCOUNTRY-WORLD NEWSSTATE-WISE NEWSTODAY NEWSNEWS UPDATEDAILY NEWSBREAKING NEWSनाबालिग से दुष्कर्मदोषी को उम्रकैद सजाउम्रकैद सजाRape of a minorlife imprisonment for the guiltylife imprisonment
Shantanu Roy
Next Story