उत्तराखंड

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Jantaserishta Admin 4
12 Dec 2023 7:16 AM GMT
हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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काशीपुर। काशीपुर द्वितीय एडीजे कोर्ट ने युवक को जहर देकर मारने के मामले में आरोपी और उसकी प्रेमिका को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

आईटीआई थाना क्षेत्र के बड़ी बलखड़ी गांव निवासी कुलदीप सिंह 29 जून 2020 की रात से लापता है। उसके चाचा बूटा सिंह ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो जुलाई को भरतगढ़ गांव के पास नाले में कुलदीप का शव मिला था। शव परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत दम घुटने के कारण हुई।

जांच के दौरान पता चला कि कुलदीप का गांव की ही सुखविंदर कौर से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हालांकि, कुलदीप ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। कुलदीप को मारने के लिए सुखविंदर ने अली हुसैन उर्फ ​​आर्य से दोस्ती की और उसकी हत्या की योजना बनाई। सुखविंदर ने कुलदीप को बगीचे में बुलाया और इलायची वाला दूध दिया. इसी बीच अली हुसैन ने तौलिए से कुलदीप का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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