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आजीवन कारावास, जानें 10 आरोपियों को क्यों सुनाई गई ये सजा

jantaserishta.com
8 July 2022 10:42 AM GMT
आजीवन कारावास, जानें 10 आरोपियों को क्यों सुनाई गई ये सजा
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान/भाषा

बलिया: बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक वृद्ध की हत्या करने के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के गौरा त्रिमुहानी पर 6 सितंबर 2016 की शाम चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के करना गांव निवासी अशोक कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में सिंह के पुत्र शशि कांत सिंह की शिकायत पर भृगुनाथ सिंह, रंजीत यादव, राज कुमार यादव, मेवा यादव, सुरेश यादव, रामनाथ यादव, निरहू यादव, गौतम यादव, अजीत यादव एवं मंजित यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी 10आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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