आजीवन कारावास, जानें 10 आरोपियों को क्यों सुनाई गई ये सजा

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान/भाषा
बलिया: बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक वृद्ध की हत्या करने के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के गौरा त्रिमुहानी पर 6 सितंबर 2016 की शाम चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के करना गांव निवासी अशोक कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी।
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